OCHPFL Rules 7
धारा 7 · धारा 2 के खंड (i) के अधीन समेकन समिति का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
समेकन समिति में कम से कम सात और अधिकतम पंद्रह सदस्य होंगे।(2)
कोई भी व्यक्ति समेकन समिति का सदस्य नहीं होगा जो निम्न स्थिति में हो:(क)
21 वर्ष से कम आयु का; या(ख)
अस्वस्थ मन का।(3)
समेकन समिति के सदस्यों को समेकन अधिकारी द्वारा इस प्रकार मनोनीत किया जाएगा कि उनमें धारा 2 के खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियां और ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल हों जिन्हें वह इकाई के भूस्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त समझता हो।(4)
समेकन समिति के संयोजक को समेकन अधिकारी द्वारा उसके सदस्यों में से मनोनीत किया जाएगा।(5)
संयोजक के नाम सहित सदस्यों के नामों की सूची सहायक समेकन अधिकारी द्वारा इकाई में प्रकाशित की जाएगी।(6)
यदि समिति की सदस्यता में मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, या यदि समेकन अधिकारी की राय में कोई सदस्य अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसी रिक्ति को समेकन अधिकारी द्वारा बिना किसी अनुचित विलंब के नामांकन द्वारा भरा जाएगा या ऐसे सदस्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा: बशर्ते कि इस अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त समिति के परामर्श से पारित कोई आदेश या किया गया कोई कार्य, मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से उत्पन्न ऐसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगा।(7)
यदि समेकन निदेशक की राय हो कि समेकन समिति इकाई के ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह उसे भंग कर सकता है और उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित तरीके से दूसरी समिति का गठन कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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