OGST Act 93अध्याय xvi · Liability to Pay in Certain Cases
धारा 93 · कुछ मामलों में कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने की देयता से संबंधित विशेष प्रावधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
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दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, जहां इस अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति मर जाता है, तो(क)
यदि किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय उसकी मृत्यु के बाद उसके विधि प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, तो ऐसा विधि प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति से देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा; और(ख)
यदि किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय उसकी मृत्यु से पहले या बाद में बंद हो जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि मृतक की संपत्ति में से, उस सीमा तक जहाँ तक संपत्ति प्रभार को पूरा करने में सक्षम है, इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति से देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।(2)
दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी कोई करयोग्य व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का संघ है और हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ की संपत्ति का विभिन्न सदस्यों या सदस्यों के समूहों के बीच विभाजन किया जाता है, तो प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से विभाजन के समय तक इस अधिनियम के अंतर्गत करयोग्य व्यक्ति से देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा कर, जुर्माना या ब्याज विभाजन से पहले निर्धारित किया गया हो लेकिन अदा न किया गया हो या विभाजन के बाद निर्धारित किया गया हो।(3)
दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी कोई कर योग्य व्यक्ति फर्म है और फर्म भंग हो जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो साझेदार था, फर्म से इस अधिनियम के अंतर्गत विघटन के समय तक देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा कर, ब्याज या जुर्माना विघटन से पहले निर्धारित किया गया हो, लेकिन अदा न किया गया हो या विघटन के बाद निर्धारित किया गया हो।(4)
दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, जहां कोई कर योग्य व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी है,(क)
किसी ऐसे आश्रित का अभिभावक है जिसकी ओर से अभिभावक द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है; या(ख)
वह न्यासी है जो किसी लाभार्थी के लिए न्यास के तहत व्यवसाय संचालित करता है,इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
