OGST Act 89अध्याय xvi · Liability to Pay in Certain Cases
धारा 89 · निजी कंपनी के निदेशकों की देयता
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(1)
कंपनी अधिनियम, 2013 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी निजी कंपनी से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी अवधि के लिए देय कोई कर, ब्याज या जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी अवधि के दौरान निजी कंपनी का निदेशक रहा प्रत्येक व्यक्ति, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से, ऐसे कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि वसूली न होने का कारण कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से कोई घोर लापरवाही, कदाचार या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।(2)
यदि कोई निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है और किसी अवधि के लिए, जिस दौरान ऐसी कंपनी निजी कंपनी थी, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे परिवर्तन से पहले वसूल नहीं किया जा सकता है, तो उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात ऐसे निजी कंपनी के निदेशक रहे किसी व्यक्ति पर ऐसी निजी कंपनी द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या जुर्माने के संबंध में लागू नहीं होगी: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात ऐसे निदेशक पर लगाए गए किसी व्यक्तिगत जुर्माने पर लागू नहीं होगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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