NCP Rules 3
धारा 3 · जिला मंच के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते तथा नियम एवं शर्तें
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जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते तथा नियम एवं शर्तें।
- [धारा 10(3)]. (1) जिला फोरम के अध्यक्ष को पूर्णकालिक नियुक्ति पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त होगा, अन्यथा अंशकालिक नियुक्ति पर प्रति दिन 150 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। अन्य सदस्यों को पूर्णकालिक नियुक्ति पर प्रति माह 2,000 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त होगा, तथा अंशकालिक नियुक्ति पर प्रति दिन 100 रुपये का समेकित मानदेय प्राप्त होगा।(2)
जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्य आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारी को स्वीकार्य हैं।(3)
वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते राज्य सरकार की समेकित निधि से दिए जाएंगे।(4)
नियुक्ति से पहले, जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को यह वचन देना होगा कि उनका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा जो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।(5)
धारा 10(2) के प्रावधानों के अतिरिक्त, राज्य सरकार जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्य को उनके पद से हटा सकती है, जो-(क)
जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो, या(ख)
ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो, या(ग)
शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या(घ)
उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या(ई)
उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है:(6)
जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों और नियमों में उनके कार्यकाल के दौरान उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।(7)
यदि जिला फोरम के अध्यक्ष के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उस समय पद पर आसीन जिला फोरम का वरिष्ठतम (नियुक्ति क्रम में) सदस्य, जब तक कि रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति जिला फोरम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।(8)
जब जिला फोरम का अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो जिला फोरम का वरिष्ठतम (नियुक्ति क्रम में) सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन उस दिन तक करेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कार्यों का कार्यभार पुनः ग्रहण करेगा।(9)
अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद से हटने के बाद, उस संगठन के प्रबंधन या प्रशासन से कोई नियुक्ति नहीं करेगा या उससे जुड़ा नहीं होगा, जो उसके कार्यकाल के दौरान अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन वह ऐसा पद छोड़ता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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