GHD Act 17अध्याय II · Chapter II
धारा 17 · ग्राम वनों का संविधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
ग्राम वनों का गठन।
(1)
कार्यकारिणी समिति असम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा जिले में भी, जैसा वह उचित समझे, जिला परिषद के अधीन किसी भूमि को किसी ग्राम समुदाय या ग्राम समुदायों के समूह के सामूहिक लाभ के लिए ग्राम वन गठित कर सकती है, और इसी प्रकार ऐसी किसी अधिसूचना में परिवर्तन या उसे रद्द कर सकती है।(2)
ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में ऐसे ग्राम वनों की सीमाएँ निर्दिष्ट की जाएँगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
