JSCST Act 12
धारा 12 · लेखा एवं लेखापरीक्षा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
आयोग के आय एवं व्यय के खाते ऐसे नियमों के अनुसार रखे जाएंगे, जैसे कि निर्धारित किए जा सकते हैं।(2)
आयोग ऐसे प्रारूप में लेखा-जोखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(3)
आयोग के खातों का वार्षिक लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।(4)
लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आयोग के सभी खातों और अन्य अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त होगी।(5)
आयोग अपने अनुदान से लेखापरीक्षा के लिए ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(6)
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आयोग लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सहित वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और लेखा विवरण को ऐसे तरीके से प्रकाशित करवाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(7)
राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।(8)
राज्य सरकार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आयोग को ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे, और आयोग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। अध्याय-V विविधइस धारा पर आपका निजी नोट
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