HSCNSC Act 8अध्याय IV · Registration and Returns
धारा 8 · पंजीकरण, रद्द करना और निरस्तीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति जो किसी कारखाने में स्थापित मशीन या किसी प्रक्रिया का स्वामी, कब्जेदार, पट्टेदार या अन्यथा नियंत्रक है, वह क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी के पास निर्धारित तरीके से अपना पंजीकरण कराएगा।
(2) उचित अधिकारी, या तो स्वयं द्वारा या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी वारिसों द्वारा दायर आवेदन पर, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए, जहां,---
(क) व्यवसाय बंद कर दिया गया हो, या मालिक की मृत्यु सहित किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया हो, या किसी अन्य कानूनी इकाई के साथ विलय कर दिया गया हो, या अलग कर दिया गया हो, या अन्यथा निपटा दिया गया हो; या
(ख) व्यवसाय के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या
(ग) कर योग्य व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
(3) उचित अधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, किसी करयोग्य व्यक्ति का पंजीकरण ऐसी तिथि से रद्द कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जहाँ,---
(क) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 18 में निर्दिष्ट किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है; या
(ख) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार छह कैलेंडर महीनों तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है; या
(ग) पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत पंजीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के तहत उपकर और अन्य देय राशि का भुगतान करने या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह रद्द करने की तिथि से पहले की अवधि के लिए हो, चाहे उपकर और अन्य देय राशि रद्द करने की तिथि से पहले या बाद में निर्धारित की गई हो।
(5) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, कोई भी कर योग्य व्यक्ति, जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं ही रद्द कर दिया गया हो, पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तामील की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, पंजीकरण रद्द करने को निरस्त करने के लिए ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकता है, और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उचित अधिकारी, निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर, और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा या तो पंजीकरण रद्द करने को निरस्त कर सकता है या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
(2) उचित अधिकारी, या तो स्वयं द्वारा या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी वारिसों द्वारा दायर आवेदन पर, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए, जहां,---
(क) व्यवसाय बंद कर दिया गया हो, या मालिक की मृत्यु सहित किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया हो, या किसी अन्य कानूनी इकाई के साथ विलय कर दिया गया हो, या अलग कर दिया गया हो, या अन्यथा निपटा दिया गया हो; या
(ख) व्यवसाय के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या
(ग) कर योग्य व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
(3) उचित अधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, किसी करयोग्य व्यक्ति का पंजीकरण ऐसी तिथि से रद्द कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जहाँ,---
(क) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 18 में निर्दिष्ट किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है; या
(ख) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार छह कैलेंडर महीनों तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है; या
(ग) पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत पंजीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के तहत उपकर और अन्य देय राशि का भुगतान करने या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह रद्द करने की तिथि से पहले की अवधि के लिए हो, चाहे उपकर और अन्य देय राशि रद्द करने की तिथि से पहले या बाद में निर्धारित की गई हो।
(5) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, कोई भी कर योग्य व्यक्ति, जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं ही रद्द कर दिया गया हो, पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तामील की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, पंजीकरण रद्द करने को निरस्त करने के लिए ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकता है, और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उचित अधिकारी, निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर, और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा या तो पंजीकरण रद्द करने को निरस्त कर सकता है या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
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