पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 296 अब BNS धारा 300 है
धारा 296 - धार्मिक जमाव में विघ्न करना
पुराना कानून
IPC §296
धारा 296 - धार्मिक जमाव में विघ्न करना
धार्मिक जमाव में विघ्न करना
जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §296जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §300
धार्मिक सभा में अशांति फैलाना।
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी ऐसे समूह में अशांति उत्पन्न करता है जो विधिवत रूप से धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन में लगा हुआ हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §3001 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
