पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 279 अब BNS धारा 281 है
धारा 279 - लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
पुराना कानून
IPC §279
धारा 279 - लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चालएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §279जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चालएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §281
सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना।
जो कोई भी सार्वजनिक मार्ग पर किसी वाहन को इस प्रकार लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना तरीके से चलाता है या उस पर सवार होता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §2811 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
