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धारा 277 - लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ…
पूरा पढ़ेंसार्वजनिक जलस्रोत या जलाशय के पानी को प्रदूषित करना।
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को दूषित या प्रदूषित करता है, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 279 - लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चालएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने…
पूरा पढ़ेंसार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना।
जो कोई भी सार्वजनिक मार्ग पर किसी वाहन को इस प्रकार लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना तरीके से चलाता है या उस पर सवार होता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित…
पूरा पढ़ें- IPC §277BNS §279
धारा 277 - लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
सार्वजनिक जलस्रोत या जलाशय के पानी को प्रदूषित करना।
- IPC §279BNS §281
धारा 279 - लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना।
