पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 263A अब BNS धारा 186 है
धारा 263A - बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ
पुराना कानून
IPC §263A
धारा 263A - बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ
बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ
(1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को -
(क) बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा
(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा
(ग) बनाने की किसी डाइ, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा,
वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगॄहीत की जा सकेगी और अभिगॄहीत की जाएं] तो समपहृत कर ली जाएगी ।
(3) इस धारा में “बनावटी स्टाम्प” से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि, अनुकॄति,या समरूपण हो ।
(4) इस धारा में और धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है, “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर से द्योतन के प्रयोजन से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के ससंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मजेस्टी की डोमीनियनों के किसी भाग में, या किसी विदेश में भी, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकॄत हो ।
पूरा पढ़ें: IPC §263A(1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को -
(क) बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा
(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा
(ग) बनाने की किसी डाइ, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा,
वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगॄहीत की जा सकेगी और अभिगॄहीत की जाएं] तो समपहृत कर ली जाएगी ।
(3) इस धारा में “बनावटी स्टाम्प” से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की, कागज पर या अन्यथा, अनुलिपि, अनुकॄति,या समरूपण हो ।
(4) इस धारा में और धारा 255 से लेकर धारा 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है, “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर से द्योतन के प्रयोजन से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के ससंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मजेस्टी की डोमीनियनों के किसी भाग में, या किसी विदेश में भी, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकॄत हो ।
नया कानून
BNS §186
नकली डाक टिकटों पर प्रतिबंध।
(1) जो कोई भी—.
(क) कोई फर्जी टिकट बनाता है, जानबूझकर उसका उच्चारण करता है, उसका व्यापार करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी टिकट का उपयोग करता है; या।
(ख) उसके पास वैध कारण के बिना कोई नकली स्टाम्प है; या।
(ग) कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है या बिना वैध कारण के नकली स्टाम्प बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की नकली स्टाम्प बनाने के लिए रखी गई कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त किए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
(3) इस खंड में “काल्पनिक स्टाम्प” से तात्पर्य किसी ऐसे स्टाम्प से है जो डाक शुल्क की दर दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता हो, या सरकार द्वारा उस उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प की कोई प्रतिकृति, नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर हो या किसी अन्य रूप में।
(4) इस धारा में और धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) में, जब किसी डाक शुल्क को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में “सरकार” शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 2 के खंड (12) में किसी बात के होते हुए भी, इसे भारत के किसी भाग में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §186(क) कोई फर्जी टिकट बनाता है, जानबूझकर उसका उच्चारण करता है, उसका व्यापार करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी टिकट का उपयोग करता है; या।
(ख) उसके पास वैध कारण के बिना कोई नकली स्टाम्प है; या।
(ग) कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है या बिना वैध कारण के नकली स्टाम्प बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की नकली स्टाम्प बनाने के लिए रखी गई कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त किए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
(3) इस खंड में “काल्पनिक स्टाम्प” से तात्पर्य किसी ऐसे स्टाम्प से है जो डाक शुल्क की दर दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने का झूठा दावा करता हो, या सरकार द्वारा उस उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प की कोई प्रतिकृति, नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर हो या किसी अन्य रूप में।
(4) इस धारा में और धारा 178 से 181 (दोनों सहित) तथा धारा 183 से 185 (दोनों सहित) में, जब किसी डाक शुल्क को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में “सरकार” शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 2 के खंड (12) में किसी बात के होते हुए भी, इसे भारत के किसी भाग में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
