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धारा 263A - बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ
बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को - (क) बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा (ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा (ग) बनाने की किसी डाइ, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों…
पूरा पढ़ेंनकली डाक टिकटों पर प्रतिबंध।
(1) जो कोई भी—. (क) कोई फर्जी टिकट बनाता है, जानबूझकर उसका उच्चारण करता है, उसका व्यापार करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी टिकट का उपयोग करता है; या। (ख) उसके पास वैध कारण के बिना कोई नकली स्टाम्प है; या। (ग) कोई व्यक्ति नकली स्टाम्प बनाता है या बिना वैध कारण के नकली स्टाम्प बनाने के…
पूरा पढ़ें- IPC §263ABNS §186
धारा 263A - बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ
नकली डाक टिकटों पर प्रतिबंध।
