पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 171I अब BNS धारा 177 है
धारा 171I - निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
पुराना कानून
IPC §171I
धारा 171I - निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §171Iजो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §177
चुनाव खातों को बनाए रखने में विफलता।
जो कोई भी, किसी भी लागू कानून या कानून के समान बल रखने वाले किसी नियम द्वारा चुनाव के दौरान या उससे संबंधित व्यय का हिसाब रखने के लिए बाध्य होने पर, ऐसा हिसाब रखने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
पूरा पढ़ें: BNS §1771 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
