पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 160 अब BNS धारा 194(2) है
धारा 160 - दंगा करने के लिए दंड
पुराना कानून
IPC §160
धारा 160 - दंगा करने के लिए दंड
दंगा करने के लिए दंड
जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §160जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §194(2)
मारपीट।
(1) जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, तो उन्हें झगड़ा करना कहा जाता है।
(2) जो कोई भी दंगा करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक महीने तक की अवधि के लिए, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §194(2)(2) जो कोई भी दंगा करेगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक महीने तक की अवधि के लिए, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
