पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IEA धारा 149 अब BSA धारा 152 है
युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा
पुराना कानून
IEA §149
युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा
कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा की धारा १४८ में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन, जिसका उससे प्रवहण (पहुंचना) होता है, सुधारित है ।
दृष्टांत :
क)किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकिल द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है ।
उस साक्षी से यह पुछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।
ख)किसी वकिल को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है ।
जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधान प्रद कारण बताता है ।
उस साक्षी से यह पुछने के लिए कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त (उचित) आधार है ।
ग)किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपच्चू (बिना किसी उद्देश्य के या प्रयोजन के ) पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है ।
यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।
घ)कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त (उचित) आधार हो सकता है ।
पूरा पढ़ें: IEA §149दृष्टांत :
क)किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकिल द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है ।
उस साक्षी से यह पुछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।
ख)किसी वकिल को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है ।
जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधान प्रद कारण बताता है ।
उस साक्षी से यह पुछने के लिए कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त (उचित) आधार है ।
ग)किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपच्चू (बिना किसी उद्देश्य के या प्रयोजन के ) पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है ।
यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।
घ)कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त (उचित) आधार हो सकता है ।
नया कानून
BSA §152
उचित कारण के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए।
धारा 151 में उल्लिखित ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए उचित आधार न हो कि इससे लगाया गया आरोप सही है।
रेखांकन
(क) एक वकील को दूसरे वकील द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डाकू है। यह गवाह से यह पूछने का एक उचित आधार है कि क्या वह डाकू है।
(ख) न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा अधिवक्ता को सूचित किया जाता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। सूचना देने वाला व्यक्ति अधिवक्ता द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपने कथन के लिए संतोषजनक कारण बताता है। यह गवाह से यह पूछने का एक उचित आधार है कि क्या वह डकैत है।
(ग) एक गवाह, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, से यादृच्छिक रूप से पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। यहाँ प्रश्न पूछने का कोई उचित आधार नहीं है।
(घ) यदि किसी गवाह से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात न हो, उसके रहन-सहन और आजीविका के साधनों के बारे में पूछताछ की जाए और वह असंतोषजनक उत्तर दे, तो यह उससे यह पूछने का उचित आधार हो सकता है कि क्या वह डाकू है।
पूरा पढ़ें: BSA §152रेखांकन
(क) एक वकील को दूसरे वकील द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डाकू है। यह गवाह से यह पूछने का एक उचित आधार है कि क्या वह डाकू है।
(ख) न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा अधिवक्ता को सूचित किया जाता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। सूचना देने वाला व्यक्ति अधिवक्ता द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपने कथन के लिए संतोषजनक कारण बताता है। यह गवाह से यह पूछने का एक उचित आधार है कि क्या वह डकैत है।
(ग) एक गवाह, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, से यादृच्छिक रूप से पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। यहाँ प्रश्न पूछने का कोई उचित आधार नहीं है।
(घ) यदि किसी गवाह से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात न हो, उसके रहन-सहन और आजीविका के साधनों के बारे में पूछताछ की जाए और वह असंतोषजनक उत्तर दे, तो यह उससे यह पूछने का उचित आधार हो सकता है कि क्या वह डाकू है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
