पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IEA धारा 116 अब BSA धारा 122 है
अभिधारी (किराऐदार ) का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विवंध
पुराना कानून
IEA §116
अभिधारी (किराऐदार ) का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विवंध
स्थावर संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान (इन्कार /अस्वीकार) न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर, उस अभिधृति (कियाऐदारी) के आरंभ पर हक था तथा किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है , इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा, कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति (इजाजतनामा प्राप्त ) दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था ।
पूरा पढ़ें: IEA §116नया कानून
BSA §122
किरायेदार और कब्जेदार व्यक्ति के लाइसेंसधारी का एस्टॉपेल।
अचल संपत्ति का कोई भी किरायेदार, या ऐसे किरायेदार के माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, किरायेदारी की अवधि के दौरान या उसके बाद किसी भी समय, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि किरायेदारी की शुरुआत में किरायेदार के मकान मालिक का उस अचल संपत्ति पर अधिकार था; और कोई भी व्यक्ति जो उस अचल संपत्ति पर उसके कब्जे में रहने वाले व्यक्ति के लाइसेंस से आया हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लाइसेंस दिए जाने के समय उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर अधिकार था।
पूरा पढ़ें: BSA §1221 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
