पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 71 अब BNSS धारा 73 है
धारा 71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
पुराना कानून
CrPC §71
धारा 71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय अपने विवेकानुसार वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, ऐसी प्रतिभूति ले लेगा और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।
(2) पृष्ठांकन में—
(क) प्रतिभुओं की संख्या;
(ख) वह रकम, जिसके लिए वे और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः आबद्ध किए जाने हैं;
(ग) वह समय, जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है,
कथित होंगे।
(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, बंधपत्र को न्यायालय को भेजेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §71(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय अपने विवेकानुसार वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, ऐसी प्रतिभूति ले लेगा और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।
(2) पृष्ठांकन में—
(क) प्रतिभुओं की संख्या;
(ख) वह रकम, जिसके लिए वे और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः आबद्ध किए जाने हैं;
(ग) वह समय, जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है,
कथित होंगे।
(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, बंधपत्र को न्यायालय को भेजेगा।
नया कानून
BNSS §73
सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश देने का अधिकार।
(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय अपने विवेक से वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने तक न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त जमानतदारों के साथ जमानत बांड निष्पादित करता है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया गया है, वह ऐसी जमानत लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा।
(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें लिखी होंगी—
(क) ज़मानतदारों की संख्या;
(ख) वह राशि जिसके लिए वे और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः बाध्य होंगे;
(ग) वह समय जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
(3) जब भी इस धारा के अंतर्गत जमानत ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट भेजा गया है, वह जमानत को न्यायालय को अग्रेषित करेगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §73(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें लिखी होंगी—
(क) ज़मानतदारों की संख्या;
(ख) वह राशि जिसके लिए वे और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः बाध्य होंगे;
(ग) वह समय जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
(3) जब भी इस धारा के अंतर्गत जमानत ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट भेजा गया है, वह जमानत को न्यायालय को अग्रेषित करेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
