पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 55 अब BNSS धारा 55 है
धारा 55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
पुराना कानून
CrPC §55
धारा 55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
(1) जब कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अन्यथा न कि उसकी उपस्थिति में) गिरफ्तार करे तब वह उस अधिकारी को, जिससे गिरफ्तारी करने की अपेक्षा की गई है, लिखित आदेश परिदत्त करेगा जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध या अन्य कारण को, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी गिरफ्तारी करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, उस आदेश का सार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो उसे वह आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §55(1) जब कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अन्यथा न कि उसकी उपस्थिति में) गिरफ्तार करे तब वह उस अधिकारी को, जिससे गिरफ्तारी करने की अपेक्षा की गई है, लिखित आदेश परिदत्त करेगा जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध या अन्य कारण को, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी गिरफ्तारी करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, उस आदेश का सार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो उसे वह आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
नया कानून
BNSS §55
धारा 55: प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नियुक्त करता है
55. (1) जब किसी पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी या अध्याय XIII के तहत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से बिना वारंट के (उसकी उपस्थिति के अलावा) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग करता है, जिसे कानूनी तौर पर बिना गिरफ्तार किया जा सकता है एक वारंट, वह गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक अधिकारी को लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा आवश्यक अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले करेगा। , गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश के सार के बारे में सूचित करें और, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, तो उसे आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई भी बात धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।
पूरा पढ़ें: BNSS §55(2) उपधारा (1) की कोई भी बात धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
