पाठ लगभग अपरिवर्तित है

CrPC धारा 55 अब BNSS धारा 55 है

धारा 55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया

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पुराना कानून

CrPC §55

धारा 55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया

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नया कानून

BNSS §55

धारा 55: प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नियुक्त करता है

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1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।