पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 372 अब BNSS धारा 413 है
धारा 372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अपील न होना
पुराना कानून
CrPC §372
धारा 372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अपील न होना
372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अपील न होना
किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील न होगी, सिवाय उसके जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित है:
परन्तु पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या किसी लघुतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध साधारणतया अपील होती है।
पूरा पढ़ें: CrPC §372किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील न होगी, सिवाय उसके जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित है:
परन्तु पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या किसी लघुतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध साधारणतया अपील होती है।
नया कानून
BNSS §413
जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, झूठ बोलने की अपील नहीं की जा सकती।
किसी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा इसके लिए प्रावधान किया गया हो: बशर्ते कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिसमें अभियुक्त को बरी किया गया हो, कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो, और ऐसी अपील उस न्यायालय में की जाएगी जिसमें सामान्यतः ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है।
पूरा पढ़ें: BNSS §4131 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
