पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 32 अब BNSS धारा 26 है
धारा 32. शक्तियां प्रदान करने की रीति
पुराना कानून
CrPC §32
धारा 32. शक्तियां प्रदान करने की रीति
32. शक्तियां प्रदान करने की रीति
(1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर, अथवा अधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
पूरा पढ़ें: CrPC §32(1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर, अथवा अधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
नया कानून
BNSS §26
शक्तियां प्रदान करने की विधि।
(1) इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करते समय, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर या अधिकारियों के वर्गों को सामान्यतः उनके आधिकारिक पदनामों द्वारा सशक्त कर सकती है।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को वह इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §26(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को वह इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाता है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
