पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 203 अब BNSS धारा 226 है
धारा 203. परिवाद का खारिज किया जाना
पुराना कानून
CrPC §203
धारा 203. परिवाद का खारिज किया जाना
203. परिवाद का खारिज किया जाना
यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथनों पर (यदि कोई हों) तथा धारा 202 के अधीन की गई जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारण संक्षेप में अभिलिखित करेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §203यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथनों पर (यदि कोई हों) तथा धारा 202 के अधीन की गई जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारण संक्षेप में अभिलिखित करेगा।
नया कानून
BNSS §226
शिकायत खारिज।
यदि शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हो) और धारा 225 के तहत की गई जांच या छानबीन (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की राय है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह शिकायत को खारिज कर देगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करेगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §2261 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
