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धारा 183. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध
183. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध जब कोई अपराध उस समय किया जाता है, जब वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध वह अपराध किया गया है, अथवा वह वस्तु, जिसके बारे में वह अपराध किया गया है, किसी यात्रा या जलयात्रा के अनुक्रम में है, तब उस अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, जिसकी स्थानीय…
पूरा पढ़ेंयात्रा या समुद्री सफर के दौरान किया गया अपराध।
जब कोई अपराध उस समय किया जाता है जब वह व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, किसी यात्रा या समुद्री यात्रा के दौरान हो, तो उस अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार से होकर वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा या समुद्री यात्रा के दौरान गुजरी हो।
पूरा पढ़ेंधारा 203. परिवाद का खारिज किया जाना
203. परिवाद का खारिज किया जाना यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथनों पर (यदि कोई हों) तथा धारा 202 के अधीन की गई जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह…
पूरा पढ़ेंशिकायत खारिज।
यदि शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हो) और धारा 225 के तहत की गई जांच या छानबीन (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की राय है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह शिकायत को खारिज कर देगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज…
पूरा पढ़ें- CRPC §183BNSS §203
धारा 183. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध
यात्रा या समुद्री सफर के दौरान किया गया अपराध।
- CRPC §203BNSS §226
धारा 203. परिवाद का खारिज किया जाना
शिकायत खारिज।
