पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BSA धारा 133 अब IEA धारा 128 है
साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र से विशेषाधिकार का त्याग नहीं हो जाता।
पुराना कानून
BSA §133
साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र से विशेषाधिकार का त्याग नहीं हो जाता।
यदि किसी मुकदमे का कोई पक्षकार अपनी ओर से या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है, तो उसे धारा 132 में उल्लिखित प्रकटीकरण के लिए सहमति देने वाला नहीं माना जाएगा; और यदि किसी मुकदमे या कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिवक्ता को गवाह के रूप में बुलाता है, तो उसे ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति देने वाला तभी माना जाएगा जब वह ऐसे अधिवक्ता से उन मामलों पर प्रश्न पूछे जिन्हें, ऐसे प्रश्न के बिना, वह प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता।
पूरा पढ़ें: BSA §133नया कानून
IEA §128
साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्दत (स्वेच्छया) होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता
यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उसे ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा १२६ में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को साक्षी के रुप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा, जबकि वह ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी या वकिल से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता ।
पूरा पढ़ें: IEA §1281 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
