बीएसए → आईईए
2 प्रविष्टियाँ
साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र से विशेषाधिकार का त्याग नहीं हो जाता।
यदि किसी मुकदमे का कोई पक्षकार अपनी ओर से या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है, तो उसे धारा 132 में उल्लिखित प्रकटीकरण के लिए सहमति देने वाला नहीं माना जाएगा; और यदि किसी मुकदमे या कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिवक्ता को गवाह के रूप में बुलाता है, तो उसे ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति देने वाला तभी माना जाएगा जब वह ऐसे…
पूरा पढ़ेंसाक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्दत (स्वेच्छया) होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता
यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उसे ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा १२६ में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को साक्षी के रुप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे…
पूरा पढ़ेंसहयोगी।
किसी अपराध में सह-अपराधी आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध एक सक्षम गवाह हो सकता है; और यदि किसी सह-अपराधी की पुष्ट गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जाती है तो वह अवैध नहीं है।
पूरा पढ़ेंसह-अपराधी
सह-अपराधी, अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य (बयान) के आधार पर की गई है ।
पूरा पढ़ें- BSA §133IEA §128
साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र से विशेषाधिकार का त्याग नहीं हो जाता।
साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्दत (स्वेच्छया) होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता
- BSA §138IEA §133बदलाव हुआ
सहयोगी।
सह-अपराधी
