पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 61 अब CrPC धारा 60 है
धारा 61: भागने पर, पीछा करने और दोबारा पकड़ने की शक्ति
पुराना कानून
BNSS §61
धारा 61: भागने पर, पीछा करने और दोबारा पकड़ने की शक्ति
61. (1) यदि कानूनी हिरासत में कोई व्यक्ति भाग जाता है या बचाया जाता है, तो जिस व्यक्ति की हिरासत से वह भाग गया या बचाया गया वह तुरंत भारत में किसी भी स्थान पर उसका पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।
(2) धारा 44 के प्रावधान उपधारा (1) के तहत गिरफ्तारी पर लागू होंगे, हालांकि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के तहत कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तारी का अधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
पूरा पढ़ें: BNSS §61(2) धारा 44 के प्रावधान उपधारा (1) के तहत गिरफ्तारी पर लागू होंगे, हालांकि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के तहत कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तारी का अधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
नया कानून
CrPC §60
धारा 60. निकल भागने पर पीछा करने और पुनः पकड़ने की शक्तियां
60. निकल भागने पर पीछा करने और पुनः पकड़ने की शक्तियां
(1) यदि विधिपूर्ण अभिरक्षा में का कोई व्यक्ति निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है, भारत में किसी भी स्थान में तुरन्त उसका पीछा कर सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
(2) धारा 47 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को लागू होंगे, यद्यपि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
पूरा पढ़ें: CrPC §60(1) यदि विधिपूर्ण अभिरक्षा में का कोई व्यक्ति निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है, भारत में किसी भी स्थान में तुरन्त उसका पीछा कर सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
(2) धारा 47 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को लागू होंगे, यद्यपि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
