पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 49 अब CrPC धारा 51 है
गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी।
पुराना कानून
BNSS §49
गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी।
(1) जब भी,—
(i) किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है, या ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान है लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता; और
(ii) यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और उसे कानूनी रूप से जमानत नहीं दी जा सकती है, या वह जमानत देने में असमर्थ है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी निजी व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो वह पुलिस अधिकारी जिसे वह गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और उसके पास से आवश्यक वस्त्रों के अलावा पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकता है, और यदि गिरफ्तार व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद उस व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब भी किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए की जाएगी।
पूरा पढ़ें: BNSS §49(i) किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है, या ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान है लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता; और
(ii) यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और उसे कानूनी रूप से जमानत नहीं दी जा सकती है, या वह जमानत देने में असमर्थ है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी निजी व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो वह पुलिस अधिकारी जिसे वह गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और उसके पास से आवश्यक वस्त्रों के अलावा पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकता है, और यदि गिरफ्तार व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद उस व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब भी किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए की जाएगी।
नया कानून
CrPC §51
धारा 51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध तो है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, गिरफ्तार किया जाता है, और जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना, या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन, गिरफ्तार किया जाता है और विधिपूर्वक जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, या जमानत देने में असमर्थ है,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को, आवश्यक पहनने के कपड़ों से भिन्न, सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा, और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी लिया जाना आवश्यक हो, तब तलाशी दूसरी स्त्री द्वारा, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §51(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध तो है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, गिरफ्तार किया जाता है, और जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना, या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन, गिरफ्तार किया जाता है और विधिपूर्वक जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, या जमानत देने में असमर्थ है,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को, आवश्यक पहनने के कपड़ों से भिन्न, सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा, और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी लिया जाना आवश्यक हो, तब तलाशी दूसरी स्त्री द्वारा, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
