पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 214 अब CrPC धारा 194 है
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को सौंपे गए मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है।
पुराना कानून
BNSS §214
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को सौंपे गए मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है।
एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जिन्हें संभागीय सत्र न्यायाधीश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सुनवाई के लिए सौंप सकता है या जिन्हें उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे सुनवाई करने का निर्देश दे सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §214नया कानून
CrPC §194
धारा 194. अपर और सहायक सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का विचारण
194. अपर और सहायक सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का विचारण
अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा, जो उस सत्र खंड का सत्र न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा विचारण के लिए उसे सौंपे, या जिनका विचारण करने का निदेश उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे दे।
पूरा पढ़ें: CrPC §194अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा, जो उस सत्र खंड का सत्र न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा विचारण के लिए उसे सौंपे, या जिनका विचारण करने का निदेश उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे दे।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
