पाठ लगभग अपरिवर्तित है

BNSS धारा 214 अब CrPC धारा 194 है

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को सौंपे गए मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है।

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पुराना कानून

BNSS §214

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को सौंपे गए मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है।

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नया कानून

CrPC §194

धारा 194. अपर और सहायक सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का विचारण

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1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।