पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 97 अब IPC धारा 369 है
दस वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण करना या उसे अगवा करना, ताकि उससे चोरी की जा सके।
पुराना कानून
BNS §97
दस वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण करना या उसे अगवा करना, ताकि उससे चोरी की जा सके।
जो कोई भी दस वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का अपहरण करता है या उसे अगवा करता है, इस इरादे से कि उस बच्चे से बेईमानी से कोई चल संपत्ति ले ली जाए, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §97नया कानून
IPC §369
धारा 369 - दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यवहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §369जो कोई दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यवहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
