पाठ बदला गया है
BNS धारा 278 अब IPC धारा 276 है
किसी अन्य दवा या औषधि के रूप में किसी अन्य औषधि की बिक्री।
पुराना कानून
BNS §278
किसी अन्य दवा या औषधि के रूप में किसी अन्य औषधि की बिक्री।
जो कोई भी जानबूझकर किसी औषधि या औषधीय तैयारी को किसी भिन्न औषधि या औषधीय तैयारी के रूप में बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है या प्रदर्शित करता है, या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से जारी करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §278नया कानून
IPC §276
धारा 276 - ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दानों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §276जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दानों से, दण्डित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
