किस उपबंध के अधीन: सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 19(1)
RTI first appeal — s.19(1), RTI Act, 2005
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
जिस दिन आपने थाने / बैंक को लिखित शिकायत दी थी।
जिस तिथि से अपील या आवेदन की अवधि गिनी जाती है।
चेक क्यों दिया गया था, क्या बकाया था या नहीं, क्या भुगतान हो चुका है — तिथियों सहित। केवल वही लिखिए जो आप सिद्ध कर सकें।
एक-एक बिंदु अलग लिखिए, और अवधि बताइए। 'सब कुछ' माँगने पर आवेदन अस्वीकार हो जाता है।
हर आधार अलग पंक्ति में, क्रमांक सहित। तथ्य लिखिए, विशेषण नहीं।
दस्तावेज़
To,
The First Appellate Authority,
________________
Subject: First appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005
Made under: Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 — within 30 days of the reply, or of the end of the reply period; to be decided within 30 days, at most 45 with reasons recorded (Section 19(6)).
1. Appellant: ________________, ________________, mobile ________________
2. Date of the application: ________________; registration / acknowledgement number: ________________
3. The PIO's reply (dated ________________) / no reply received:
________________
4. The information sought:
________________
5. Grounds of appeal:
________________
PRAYER: Direct the PIO to provide the information sought, free of charge (Section 7(6)), within a fixed time.
Enclosed: a copy of the application, proof of fee, a copy of the reply (if any).
________________
Place: ________________
Date: ________________साथ क्या लगाना है
- मूल आरटीआई आवेदन की प्रति और शुल्क का प्रमाण।
- जन सूचना अधिकारी का उत्तर, यदि मिला। न मिला हो तो 30 दिन बीतने की तिथि लिखिए।
- प्रथम अपील पर कोई शुल्क नहीं (केंद्र); राज्य के नियम देखिए।
- निर्णय न हो या असंतोषजनक हो: 90 दिन में सूचना आयोग में द्वितीय अपील (धारा 19(3))।
