किस उपबंध के अधीन: नियम 3(2)(क), आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2021
प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को शिकायत — नियम 3(2), आईटी नियम 2021
यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
हर लिंक अलग पंक्ति में। प्रोफ़ाइल का लिंक और पोस्ट का लिंक दोनों दीजिए। स्क्रीनशॉट अलग से रखिए।
समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।
दस्तावेज़
सेवा में,
शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)
________________
(प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित शिकायत-फ़ॉर्म या ईमेल से — पावती सँभालकर रखिए)
विषय: ________________ पर उपलब्ध सामग्री के विरुद्ध शिकायत — सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(2) के अधीन हटाने का अनुरोध।
किस उपबंध के अधीन: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का नियम 3(2)(क), जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन बनाए गए हैं; सहपठित उस अधिनियम की धारा 79।
महोदय / महोदया,
1. मैं ________________, निवासी ________________, मोबाइल ________________, ईमेल ________________ हूँ।
2. ________________ पर निम्नलिखित सामग्री इस शिकायत का विषय है:
________________
3. यह सामग्री क्या है, और यह विधिविरुद्ध क्यों है:
________________
4. नियम 3(2)(क)(i) के अनुसार शिकायत अधिकारी चौबीस घंटे के भीतर इस शिकायत की पावती देगा और प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उसका निपटारा करेगा; और जहाँ शिकायत नियम 3(1)(ख) में गिनाई गई प्रकार की सामग्री हटाने का अनुरोध है, वहाँ उस पर बहत्तर घंटे के भीतर कार्रवाई और निवारण किया जाना है।
5. जो मध्यवर्ती इन नियमों का पालन नहीं करता, वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का संरक्षण खो देता है।
अतः अनुरोध है कि:
(क) ऊपर दी गई सामग्री हटाई जाए या उस तक पहुँच अवरुद्ध की जाए;
(ख) उसके लिए उत्तरदायी खाते पर प्लेटफ़ॉर्म की उपयोग-शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाए; और
(ग) की गई कार्रवाई की सूचना शिकायत संख्या सहित मुझे लिखित रूप में दी जाए।
यदि शिकायत का निपटारा नहीं होता, या मैं निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं नियम 3क के अधीन तीस दिन के भीतर शिकायत अपील समिति (Grievance Appellate Committee) में अपील करने, तथा पुलिस और न्यायालय के पास जाने का अधिकार सुरक्षित रखता/रखती हूँ।
भवदीय,
________________
________________
स्थान: ________________
दिनांक: ________________साथ क्या लगाना है
- हर पोस्ट और प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट, जिसमें URL और तिथि-समय दिखे।
- प्लेटफ़ॉर्म से मिली पावती / टिकट संख्या। पंद्रह दिन इसी से गिने जाते हैं।
- उत्तर न मिले या असंतोषजनक हो तो तीस दिन में gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति के पास अपील।
