किस उपबंध के अधीन: नियम 3(2)(क), आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2021

प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को शिकायत — नियम 3(2), आईटी नियम 2021

यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)

खाने भरिए

आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।

जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।

वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।

हर लिंक अलग पंक्ति में। प्रोफ़ाइल का लिंक और पोस्ट का लिंक दोनों दीजिए। स्क्रीनशॉट अलग से रखिए।

समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।

दस्तावेज़

साथ क्या लगाना है

  • हर पोस्ट और प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट, जिसमें URL और तिथि-समय दिखे।
  • प्लेटफ़ॉर्म से मिली पावती / टिकट संख्या। पंद्रह दिन इसी से गिने जाते हैं।
  • उत्तर न मिले या असंतोषजनक हो तो तीस दिन में gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति के पास अपील।