किस उपबंध के अधीन: भा.ना.सु.सं. धारा 250 / 262 (दं.प्र.सं. 227 / 239)

Application for discharge — s.250 / s.262 BNSS (s.227 / s.239 CrPC)

यह प्रारूप हिंदी में

खाने भरिए

आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।

जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।

जैसे: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट; सत्र न्यायाधीश; अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय।

जैसे लिखी हैं वैसे ही — '318(4), 61(2) BNS'।

जिस तिथि से अपील या आवेदन की अवधि गिनी जाती है।

हर आधार अलग पंक्ति में, क्रमांक सहित। तथ्य लिखिए, विशेषण नहीं।

दस्तावेज़

साथ क्या लगाना है

  • आरोप-पत्र और उसके साथ मिले सभी दस्तावेज़ों की प्रति (धारा 230 / 231)।
  • दस्तावेज़ मिलने या सुपुर्दगी की तिथि का प्रमाण — 60 दिन उसी से गिने जाते हैं।
  • हर आधार के सामने आरोप-पत्र का पृष्ठ / गवाह का बयान लिखिए।