अधिनियम की परिभाषा
वारिस
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे वह पुरुष हो, या नारी, जो निर्वसीयत की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है
परिभाषा इस धारा में दी गई है
हिं.उ. अधि. §3 — परिभाषाएं और निर्वचनइन धाराओं में आता है
- हिं.उ. अधि. §9अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम
- हिं.उ. अधि. §16हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति
- हिं.उ. अधि. §15हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम
- हिं.उ. अधि. §10अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण
- हिं.उ. अधि. §22कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार
- हिं.उ. अधि. §8पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम
- हिं.उ. अधि. §17मरुमक्कत्तायम् और अलियसन्तान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबन्ध
- हिं.उ. अधि. §12गोत्रजों और बन्धुओं में उत्तराधिकार का क्रम
- व्या.सु. संहिता §25दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे, अवकाश आदि।
- The Orissa Payment of Gratuity Rules, 1974 §8ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सूचना
- The Payment of Gratuity (Punjab) Rules, 1973 §8ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सूचना
- हिं.उ. अधि. §18पूर्णरक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है
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