अधिनियम की परिभाषा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है
परिभाषा इस धारा में दी गई है
सू.अ. अधि. §2 — परिभाषाएँ।Tags
- RTI Act
