अधिनियम की परिभाषा
में है; 3[(ढ) मध्यवर्ती
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
- (i) कोई स्टाक दलाल, उप दलाल, शेयर अंतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम (इश्यू) का बैंककार, किसी न्यास विलेख का न्यासी, निर्गम का रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक बैंककार, निम्नांकक, संविभाग प्रबंधक, विनिधान सलाहकार या ऐसा कोई अन्य मध्यवर्ती, जो प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त औ
परिभाषा इस धारा में दी गई है
ध.शो.नि. अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
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