परिशिष्ट III
संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा
संविधान के अनुच्छेद 370(3) के तहत घोषणा सीओ 273 भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) और अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संसद की अनुशंसा पर यह घोषणा करते हैं कि दिनांक 6 अगस्त, 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड अप्रचलित हो जाएंगे, सिवाय निम्नलिखित खंड के, जो इस प्रकार होंगे: “370. इस संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर संशोधित रूप में, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, भले ही अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने वाले किसी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज या प्रथा या अनुच्छेद 363 के तहत परिकल्पित किसी अन्य साधन, संधि या समझौते में इसके विपरीत कुछ भी निहित हो।”
