परिशिष्ट II
संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019
1 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 सीओ 272 संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:— 1. (1) इस आदेश को संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 कहा जा सकता है।
(2) यह तुरंत लागू होगा, और इसके बाद संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, को निरस्त कर देगा।
2. समय-समय पर संशोधित संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों के अधीन वे लागू होंगे, वे इस प्रकार होंगे:–
अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
- “(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है–
- (क) इस संविधान या इसके प्रावधानों के संदर्भों को उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान या इसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा;
- (ख) राज्य की विधान सभा की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो उस समय राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा हो, को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;
- (ग) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा; और
- (घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के परंतुक में, खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा के स्थान पर राज्य की विधान सभा का स्थान लिया जाएगा।
