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धारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक…
पूरा पढ़ेंकिसी को हानि पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न के साथ छेड़छाड़ करना।
जो कोई भी किसी संपत्ति के चिह्न को हटाता है, नष्ट करता है, विकृत करता है या उसमें कुछ जोड़ता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 489A - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण जो कोई किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, या जानते हुए करेन्सी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को सम्पादित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी…
पूरा पढ़ेंनकली सिक्के, सरकारी डाक टिकट, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना।
जो कोई भी सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी करता है, या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी भाग को अंजाम देता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।…
पूरा पढ़ेंधारा 489B - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना जो कोई किसी कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकॄत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप…
पूरा पढ़ेंअसली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
जो कोई भी जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का आयात या निर्यात करता है, या उसे बेचता है या वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा उसका व्यापार करता है या उसे असली मानकर उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह जाली या नकली है, उसे आजीवन…
पूरा पढ़ेंधारा 489C - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना जो कोई किसी कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकॄत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके, अपने कब्जे में रखेगा, वह…
पूरा पढ़ेंजाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
जिसके पास भी कोई जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट हो, और वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह जाली या नकली है तथा उसका उपयोग असली के रूप में करने का इरादा रखता हो या यह मानता हो कि उसका उपयोग असली के रूप में किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या…
पूरा पढ़ेंधारा 489D - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की…
पूरा पढ़ेंसिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।
जो कोई भी किसी सिक्के, सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के उद्देश्य से किसी मशीनरी, डाई, उपकरण या सामग्री का निर्माण या मरम्मत करता है, या निर्माण या मरम्मत की प्रक्रिया का कोई भाग करता है, या उसे खरीदता या बेचता है या उसका निपटान करता है, या अपने…
पूरा पढ़ेंधारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग (1) जो कोई ऐसी कोई दस्तावेज, जो किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट के रूप में तात्पर्यित हो, या जो किसी प्रकार से उससे सदृश हो, या इतनी अधिक सदृश हो कि उससे प्रवंचना होना सम्भाव्य हो, बनाएगा या बनवाएगा, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, या किसी व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंमुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
(1) जो कोई भी किसी मुद्रा नोट या बैंक नोट के समान दिखने वाला, या किसी भी तरह से उससे मिलता-जुलता, या इतना मिलता-जुलता दस्तावेज बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को देता है, उसे तीन सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी ऐसे…
पूरा पढ़ें- IPC §489BNS §346
धारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न के साथ छेड़छाड़ करना।
- IPC §489ABNS §178
धारा 489A - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
नकली सिक्के, सरकारी डाक टिकट, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना।
- IPC §489BBNS §179
धारा 489B - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
- IPC §489CBNS §180
धारा 489C - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
जाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
- IPC §489DBNS §181
धारा 489D - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।
- IPC §489EBNS §182
धारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
