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धारा 48 - “जलयान”
“जलयान” “जलयान” शब्द किसी चीज का द्योतक है, जो मानवों के या सम्पत्ति के जल द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई हो ।
पूरा पढ़ेंपरिभाषाएँ।
इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--- (1) "कार्य" से तात्पर्य कार्यों की श्रृंखला के साथ-साथ एक एकल कार्य से भी है; (2) "पशु" से तात्पर्य मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी से है; (3) "बाल" से तात्पर्य अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है; (4) "नकली".---वह व्यक्ति "नकली" कहलाता है जो किसी…
पूरा पढ़ेंधारा 480 - मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना
मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 135 और अनुसूची द्वारा (25-11-1959 से) निरसित ।
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धारा 481 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना
मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना जो कोई किसी जंगम सम्पत्ति या माल की या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिन पर कोई चिह्न है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह…
पूरा पढ़ेंसंपत्ति चिह्न।
(1) किसी चल संपत्ति के किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होने का संकेत देने के लिए प्रयुक्त चिह्न को संपत्ति चिह्न कहा जाता है। (2) जो कोई भी किसी चल संपत्ति या माल, या किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें चल संपत्ति या माल रखा हो, इस प्रकार चिह्न लगाता है, या किसी ऐसे डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र का उपयोग करता है…
पूरा पढ़ेंधारा 482 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड
मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड जो कोई किसी मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट कने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंसंपत्ति चिह्न।
(1) किसी चल संपत्ति के किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होने का संकेत देने के लिए प्रयुक्त चिह्न को संपत्ति चिह्न कहा जाता है। (2) जो कोई भी किसी चल संपत्ति या माल, या किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें चल संपत्ति या माल रखा हो, इस प्रकार चिह्न लगाता है, या किसी ऐसे डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र का उपयोग करता है…
पूरा पढ़ेंधारा 483 - अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण
अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण जो कोई किसी सम्पत्ति- चिह्न का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंकिसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।
(1) जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की नकल करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की, या किसी लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति के निर्माण को किसी विशेष व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंधारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण जो कोई किसी सम्पत्ति- चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो ; या किसी ऐसे चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह…
पूरा पढ़ेंकिसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।
(1) जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की नकल करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। (2) जो कोई लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी संपत्ति चिह्न की, या किसी लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति के निर्माण को किसी विशेष व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंधारा 485 - सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा जो कोई सम्पत्ति- चिह्न के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, किसी सम्पत्ति- चिह्न को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी…
पूरा पढ़ेंकिसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी के लिए किसी भी उपकरण का निर्माण करना या उसे अपने पास रखना।
जो कोई भी किसी संपत्ति चिह्न की नकल करने के उद्देश्य से कोई सांचा, प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है या अपने पास रखता है, या किसी संपत्ति चिह्न को इस उद्देश्य से अपने पास रखता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को दर्शाए जिसकी वह संपत्ति वास्तव में नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या…
पूरा पढ़ेंधारा 486 - कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय
कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय जो कोई किसी माल या चीजों को, स्वयं उन पर या किसी ऐसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें ऐसा माल रखा हो, कोई कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न लगा हुआ या छपा हुआ होते हुए, बेचेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि - (क) इस धारा…
पूरा पढ़ेंनकली संपत्ति चिह्न वाले सामान बेचना।
जो कोई भी किसी ऐसी वस्तु या वस्तु को बेचता है, प्रदर्शित करता है, या बिक्री के लिए अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या किसी ऐसे डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर नकली चिह्न लगा हो या अंकित हो जिसमें ऐसी वस्तुएं रखी हों, तो जब तक वह साबित न कर दे--- (क) कि इस धारा के तहत अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतने…
पूरा पढ़ेंधारा 487 - किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है
किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाएगा, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो…
पूरा पढ़ेंमाल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
(1) जो कोई भी माल से भरे किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर इस प्रकार कोई झूठा चिह्न लगाता है जिससे किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उस पात्र में वह माल है जो वास्तव में नहीं है, या उसमें वह माल नहीं है जो वास्तव में है, या उस पात्र में रखा माल उसकी वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से भिन्न है,…
पूरा पढ़ेंधारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड कोई अन्तिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो । 1 1958 के…
पूरा पढ़ेंमाल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
(1) जो कोई भी माल से भरे किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर इस प्रकार कोई झूठा चिह्न लगाता है जिससे किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उस पात्र में वह माल है जो वास्तव में नहीं है, या उसमें वह माल नहीं है जो वास्तव में है, या उस पात्र में रखा माल उसकी वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से भिन्न है,…
पूरा पढ़ेंधारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक…
पूरा पढ़ेंकिसी को हानि पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न के साथ छेड़छाड़ करना।
जो कोई भी किसी संपत्ति के चिह्न को हटाता है, नष्ट करता है, विकृत करता है या उसमें कुछ जोड़ता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने की संभावना है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 489A - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण जो कोई किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा, या जानते हुए करेन्सी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को सम्पादित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी…
पूरा पढ़ेंनकली सिक्के, सरकारी डाक टिकट, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना।
जो कोई भी सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी करता है, या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी भाग को अंजाम देता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।…
पूरा पढ़ेंधारा 489B - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना जो कोई किसी कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकॄत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप…
पूरा पढ़ेंअसली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
जो कोई भी जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का आयात या निर्यात करता है, या उसे बेचता है या वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा उसका व्यापार करता है या उसे असली मानकर उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह जाली या नकली है, उसे आजीवन…
पूरा पढ़ेंधारा 489C - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना जो कोई किसी कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकॄत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके, अपने कब्जे में रखेगा, वह…
पूरा पढ़ेंजाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
जिसके पास भी कोई जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट हो, और वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह जाली या नकली है तथा उसका उपयोग असली के रूप में करने का इरादा रखता हो या यह मानता हो कि उसका उपयोग असली के रूप में किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या…
पूरा पढ़ेंधारा 489D - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की…
पूरा पढ़ेंसिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।
जो कोई भी किसी सिक्के, सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के उद्देश्य से किसी मशीनरी, डाई, उपकरण या सामग्री का निर्माण या मरम्मत करता है, या निर्माण या मरम्मत की प्रक्रिया का कोई भाग करता है, या उसे खरीदता या बेचता है या उसका निपटान करता है, या अपने…
पूरा पढ़ेंधारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग (1) जो कोई ऐसी कोई दस्तावेज, जो किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट के रूप में तात्पर्यित हो, या जो किसी प्रकार से उससे सदृश हो, या इतनी अधिक सदृश हो कि उससे प्रवंचना होना सम्भाव्य हो, बनाएगा या बनवाएगा, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, या किसी व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंमुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
(1) जो कोई भी किसी मुद्रा नोट या बैंक नोट के समान दिखने वाला, या किसी भी तरह से उससे मिलता-जुलता, या इतना मिलता-जुलता दस्तावेज बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को देता है, उसे तीन सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी ऐसे…
पूरा पढ़ें- IPC §48BNS §2(32)
धारा 48 - “जलयान”
परिभाषाएँ।
- IPC §480BNS §-
धारा 480 - मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना
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IPC §480BNS §- - IPC §481BNS §345(2)
धारा 481 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना
संपत्ति चिह्न।
- IPC §482BNS §345(3)
धारा 482 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड
संपत्ति चिह्न।
- IPC §483BNS §347(1)
धारा 483 - अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण
किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।
- IPC §484BNS §347(2)
धारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।
- IPC §485BNS §348
धारा 485 - सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी के लिए किसी भी उपकरण का निर्माण करना या उसे अपने पास रखना।
- IPC §486BNS §349
धारा 486 - कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय
नकली संपत्ति चिह्न वाले सामान बेचना।
- IPC §487BNS §350(1)
धारा 487 - किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है
माल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
- IPC §488BNS §350(2)
धारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
माल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
- IPC §489BNS §346
धारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न के साथ छेड़छाड़ करना।
- IPC §489ABNS §178
धारा 489A - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
नकली सिक्के, सरकारी डाक टिकट, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना।
- IPC §489BBNS §179
धारा 489B - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
- IPC §489CBNS §180
धारा 489C - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
जाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
- IPC §489DBNS §181
धारा 489D - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।
- IPC §489EBNS §182
धारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
