आईपीसी → बीएनएस

16 प्रविष्टियाँ

  • IPC §48BNS §2(32)

    धारा 48 - “जलयान”

    परिभाषाएँ।

  • IPC §480BNS §-

    धारा 480 - मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना

    —

    IPC §480BNS §-
  • IPC §481BNS §345(2)

    धारा 481 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना

    संपत्ति चिह्न।

  • IPC §482BNS §345(3)

    धारा 482 - मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड

    संपत्ति चिह्न।

  • IPC §483BNS §347(1)

    धारा 483 - अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण

    किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।

  • IPC §484BNS §347(2)

    धारा 484 - लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण

    किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना।

  • IPC §485BNS §348

    धारा 485 - सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा

    किसी संपत्ति चिह्न की जालसाजी के लिए किसी भी उपकरण का निर्माण करना या उसे अपने पास रखना।

  • IPC §486BNS §349

    धारा 486 - कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय

    नकली संपत्ति चिह्न वाले सामान बेचना।

  • IPC §487BNS §350(1)

    धारा 487 - किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है

    माल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।

  • IPC §488BNS §350(2)

    धारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड

    माल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।

  • IPC §489BNS §346

    धारा 489 - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना

    किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न के साथ छेड़छाड़ करना।

  • IPC §489ABNS §178

    धारा 489A - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण

    नकली सिक्के, सरकारी डाक टिकट, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना।

  • IPC §489BBNS §179

    धारा 489B - कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना

    असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।

  • IPC §489CBNS §180

    धारा 489C - कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना

    जाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।

  • IPC §489DBNS §181

    धारा 489D - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना

    सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।

  • IPC §489EBNS §182

    धारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग

    मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।