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धारा 477 - विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद्, नष्ट, आदि करना
विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद्, नष्ट, आदि करना जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को, जो विल या पुत्र के दत्तकग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रद्द,…
पूरा पढ़ेंवसीयत, गोद लेने का अधिकार या मूल्यवान प्रतिभूति का कपटपूर्ण रद्द करना, नष्ट करना आदि।
जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से, या जनता या किसी व्यक्ति को हानि या चोट पहुँचाने के इरादे से, किसी ऐसे दस्तावेज़ को रद्द करता है, नष्ट करता है या विकृत करता है, या रद्द करने, नष्ट करने या विकृत करने का प्रयास करता है, या छुपाता है या छुपाने का प्रयास करता है जो वसीयत हो या होने का दावा करता हो, या पुत्र गोद लेने का…
पूरा पढ़ेंधारा 477A - लेखा का मिथ्याकरण
लेखा का मिथ्याकरण जो कोई लिपिक, आफिसर या सेवक होते हुए, या लिपिक, आफिसर या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए, जानबूझकर और कपट करने के आशय से, किसी ऐसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को, जो उसके नियोजक की हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो, या जो उसके द्वारा अपने…
पूरा पढ़ेंखातों में हेराफेरी।
जो कोई भी क्लर्क, अधिकारी या सेवक हो, या क्लर्क, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्यरत हो या कार्य कर रहा हो, जानबूझकर और धोखाधड़ी के इरादे से, अपने नियोक्ता से संबंधित या उसके कब्जे में मौजूद किसी भी बहीखाते, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या खाते को नष्ट करता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसे विकृत…
पूरा पढ़ें- IPC §477BNS §343
धारा 477 - विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद्, नष्ट, आदि करना
वसीयत, गोद लेने का अधिकार या मूल्यवान प्रतिभूति का कपटपूर्ण रद्द करना, नष्ट करना आदि।
- IPC §477ABNS §344
धारा 477A - लेखा का मिथ्याकरण
खातों में हेराफेरी।
