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धारा 422 - त्रऐंण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
त्रऐंण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना जो कोई किसी त्रऐंण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के त्रऐंणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलभ्य होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास…
पूरा पढ़ेंबेईमानी या धोखाधड़ी से लेनदारों को ऋण उपलब्ध होने से रोकना।
जो कोई बेईमानी या कपट से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के भुगतान के लिए कानून के अनुसार देय किसी ऋण या मांग को उपलब्ध कराने से रोकता है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें- IPC §422BNS §321
धारा 422 - त्रऐंण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
बेईमानी या धोखाधड़ी से लेनदारों को ऋण उपलब्ध होने से रोकना।
