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धारा 206 - संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना जो कोई किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा, कि एतद्द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन…
पूरा पढ़ेंसंपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए, चाहे वह ज़ब्त की गई हो या कानूनी कार्यवाही के तहत, उसे कपटपूर्ण तरीके से हटाना या छिपाना।
जो कोई भी कपटपूर्वक किसी संपत्ति या उसमें निहित किसी हित को हटाता है, छुपाता है, हस्तांतरित करता है या किसी व्यक्ति को सौंपता है, इस इरादे से कि वह उस संपत्ति या उसमें निहित हित को किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए या सुनाए जाने की संभावना वाले फैसले के तहत ज़ब्ती या जुर्माने की वसूली के रूप में…
पूरा पढ़ेंधारा 243 - भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकॄत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकॄत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था जो कोई ऐसे कूटकॄत सिक्के को, जो 2[भारतीय सिक्के] की कूटकॄति है और जिसे वह उस समय, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह 2[भारतीय सिक्के] की कूटकॄति है, कपटपूर्वक, या इस आशय से कि कपट किया जाए, कब्जो में…
पूरा पढ़ेंजाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
जिसके पास भी कोई जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट हो, और वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह जाली या नकली है तथा उसका उपयोग असली के रूप में करने का इरादा रखता हो या यह मानता हो कि उसका उपयोग असली के रूप में किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए, या…
पूरा पढ़ें- IPC §206BNS §243
धारा 206 - संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए, चाहे वह ज़ब्त की गई हो या कानूनी कार्यवाही के तहत, उसे कपटपूर्ण तरीके से हटाना या छिपाना।
- IPC §243BNS §180
धारा 243 - भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकॄत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
जाली या नकली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखना।
