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धारा 130 - ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना
ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना जो कोई जानते हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा, या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे…
पूरा पढ़ेंऐसे कैदी को भागने में सहायता करना, उसे बचाना या उसे शरण देना।
जो कोई भी जानबूझकर किसी राजकीय कैदी या युद्धबंदी को वैध हिरासत से भागने में सहायता करता है या सहायता प्रदान करता है, या ऐसे किसी कैदी को छुड़ाता है या छुड़ाने का प्रयास करता है, या वैध हिरासत से भागे हुए किसी कैदी को शरण देता है या छुपाता है, या ऐसे कैदी को पुनः पकड़ने में किसी प्रकार का प्रतिरोध करता है या करने का…
पूरा पढ़ेंधारा 158 - विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास…
पूरा पढ़ेंगैरकानूनी सभा।
(1) पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों की सभा को गैरकानूनी सभा कहा जाता है, यदि उस सभा में उपस्थित व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो: (क) आपराधिक बल प्रयोग या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को उसके वैध अधिकार के प्रयोग में भयभीत…
पूरा पढ़ेंधारा 158 - विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास…
पूरा पढ़ेंगैरकानूनी सभा।
(1) पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों की सभा को गैरकानूनी सभा कहा जाता है, यदि उस सभा में उपस्थित व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो: (क) आपराधिक बल प्रयोग या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को उसके वैध अधिकार के प्रयोग में भयभीत…
पूरा पढ़ें- IPC §130BNS §158
धारा 130 - ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना
ऐसे कैदी को भागने में सहायता करना, उसे बचाना या उसे शरण देना।
- IPC §158BNS §189(8)
धारा 158 - विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
गैरकानूनी सभा।
- IPC §158BNS §189(9)
धारा 158 - विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
गैरकानूनी सभा।
