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धारा 122 - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की…
पूरा पढ़ेंभारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना।
जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की तैयारी में पुरुषों, हथियारों या गोला-बारूद का संग्रह करता है या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ेंधारा 149 - विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी
विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर…
पूरा पढ़ेंगैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी है।
यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस सभा के सदस्यों को यह ज्ञात हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किए जाने की संभावना है, तो अपराध किए जाने के समय उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी…
पूरा पढ़ें- IPC §122BNS §149
धारा 122 - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना।
- IPC §149BNS §190
धारा 149 - विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी
गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी है।
