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धारा 384. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना
384. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना (1) यदि अपील की अर्जी और धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त निर्णय की प्रति की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय यह समझता है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा: परन्तु— (क) धारा 382 के अधीन प्रस्तुत कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी…
पूरा पढ़ेंअपील को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया।
(1) यदि अपील याचिका और धारा 423 या धारा 424 के तहत प्राप्त निर्णय की प्रति की जांच करने पर अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार न मिले, तो वह अपील को संक्षेप में खारिज कर सकता है: उसे उपलब्ध कराया--- (क) धारा 423 के तहत प्रस्तुत कोई भी अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता को…
पूरा पढ़ेंधारा 425. वारंट कौन जारी कर सकेगा
425. वारंट कौन जारी कर सकेगा दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसने दंडादेश दिया था, या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकेगा।
पूरा पढ़ेंवारंट कौन जारी कर सकता है?
किसी भी सजा के निष्पादन के लिए वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने सजा सुनाई थी, या उसके उत्तराधिकारी द्वारा।
पूरा पढ़ें- CRPC §384BNSS §425
धारा 384. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना
अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया।
- CRPC §425BNSS §465
धारा 425. वारंट कौन जारी कर सकेगा
वारंट कौन जारी कर सकता है?
