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धारा 278. ऐसे साक्ष्य के पूरा हो जाने पर उसके संबंध में प्रक्रिया
278. ऐसे साक्ष्य के पूरा हो जाने पर उसके संबंध में प्रक्रिया (1) ज्यों ही धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिया गया किसी साक्षी का साक्ष्य पूरा हो जाता है, त्यों ही वह अभियुक्त की, यदि वह हाजिर हो, अथवा उसके प्लीडर की, यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होता है, उपस्थिति में उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और, यदि आवश्यक हो तो, शुद्ध किया…
पूरा पढ़ेंऐसे साक्ष्यों से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने पर।
(1) धारा 310 या धारा 311 के तहत लिए गए प्रत्येक गवाह के साक्ष्य के पूरा होने पर, यदि आरोपी उपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति में, या यदि वह किसी वकील के माध्यम से उपस्थित हो तो उसके वकील की उपस्थिति में, उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो उसे सुधारा जाएगा। (2) यदि गवाह साक्ष्य के किसी भाग की सत्यता से इनकार करता है…
पूरा पढ़ेंधारा 313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति
313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति (1) हर जांच या विचारण में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण देने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन से, न्यायालय— (क) किसी भी प्रक्रम पर, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकेगा जो न्यायालय आवश्यक…
पूरा पढ़ेंअभियुक्तों से पूछताछ करने का अधिकार।
(1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्वयं स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय---- (क) न्यायालय किसी भी स्तर पर, अभियुक्त को पूर्व सूचना दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे; (ख) अभियोजन पक्ष के…
पूरा पढ़ें- CRPC §278BNSS §313
धारा 278. ऐसे साक्ष्य के पूरा हो जाने पर उसके संबंध में प्रक्रिया
ऐसे साक्ष्यों से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने पर।
- CRPC §313BNSS §351
धारा 313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति
अभियुक्तों से पूछताछ करने का अधिकार।
