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धारा 269. कुछ आकस्मिकताओं में कारागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने से विरत रहना
269. कुछ आकस्मिकताओं में कारागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने से विरत रहना जहां वह व्यक्ति, जिसके बारे में धारा 267 के अधीन आदेश दिया गया है,— (क) रुग्णता या अंगशैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के लिए अयोग्य है; या (ख) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण लंबित रहने तक अथवा प्रारंभिक अन्वेषण…
पूरा पढ़ेंकुछ विशेष परिस्थितियों में कारागार प्रभारी अधिकारी को आदेश का पालन करने से परहेज करने का अधिकार है।
जहां वह व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 302 के तहत आदेश दिया गया है--- (क) बीमारी या दुर्बलता के कारण कारागार से निकाले जाने के लिए अयोग्य है; या (ख) मुकदमे की सुनवाई के लिए हिरासत में है या मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक या प्रारंभिक जांच लंबित रहने तक हिरासत में है; या (ग) वह ऐसी अवधि के लिए हिरासत में है जो आदेश का…
पूरा पढ़ेंधारा 304. कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता
304. कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता (1) जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियोजित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय राज्य के व्यय पर उसकी…
पूरा पढ़ेंकुछ मामलों में राज्य के खर्चे पर अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
(1) जहां किसी न्यायालय के समक्ष मुकदमे या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो न्यायालय राज्य के खर्च पर उसकी रक्षा के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा। (2) उच्च न्यायालय,…
पूरा पढ़ें- CRPC §269BNSS §304
धारा 269. कुछ आकस्मिकताओं में कारागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने से विरत रहना
कुछ विशेष परिस्थितियों में कारागार प्रभारी अधिकारी को आदेश का पालन करने से परहेज करने का अधिकार है।
- CRPC §304BNSS §341
धारा 304. कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता
कुछ मामलों में राज्य के खर्चे पर अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
