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धारा 268. कतिपय व्यक्तियों को धारा 267 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
268. कतिपय व्यक्तियों को धारा 267 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उस कारागार से, जिसमें वह या वे परिरुद्ध या निरुद्ध…
पूरा पढ़ेंधारा 302 के संचालन से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति।
(1) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें वे बंद या हिरासत में हैं, और इसके बाद, जब तक यह आदेश लागू रहता है, धारा…
पूरा पढ़ेंजिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे बचाव का अधिकार है।
किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है, उसे अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है।
पूरा पढ़ेंजिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे बचाव का अधिकार है।
किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई हो, उसे अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार है।
पूरा पढ़ें- CRPC §268BNSS §303
धारा 268. कतिपय व्यक्तियों को धारा 267 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
धारा 302 के संचालन से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति।
- CRPC §303BNSS §340
जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे बचाव का अधिकार है।
