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धारा 155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह उस इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे,…
पूरा पढ़ेंगैर-संज्ञेय मामलों से संबंधित जानकारी और ऐसे मामलों की जांच।
(1) जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी गैर-संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना दी जाती है, तो वह सूचना का सार उस पुस्तक में दर्ज करेगा या करवाएगा जिसे उस अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा, और— (i) मुखबिर को मजिस्ट्रेट के…
पूरा पढ़ेंधारा 174. पुलिस का आत्महत्या आदि पर जांच करना और रिपोर्ट देना
174. पुलिस का आत्महत्या आदि पर जांच करना और रिपोर्ट देना (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को, यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी पशु द्वारा या किसी मशीन द्वारा या…
पूरा पढ़ेंधारा 194: आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी
194. (1) जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या किसी अन्य द्वारा या किसी जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा मार दिया गया है या किसी दुर्घटना से, या उचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में…
पूरा पढ़ें- CRPC §155BNSS §174
धारा 155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
गैर-संज्ञेय मामलों से संबंधित जानकारी और ऐसे मामलों की जांच।
- CRPC §174BNSS §194
धारा 174. पुलिस का आत्महत्या आदि पर जांच करना और रिपोर्ट देना
धारा 194: आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी
