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धारा 101. अधिकारिता से परे की गई तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
101. अधिकारिता से परे की गई तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन जब वारंट जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में तलाशी-वारंट के निष्पादन में वे चीजें, जिनके लिए तलाशी ली जाती है, पाई जाती हैं, तब वे चीजें, उनकी उस सूची सहित जो इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई है, तुरंत…
पूरा पढ़ेंअधिकार क्षेत्र से बाहर तलाशी में मिली वस्तुओं का निपटान।
जब किसी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे किसी स्थान पर तलाशी वारंट के निष्पादन के दौरान तलाशी के लिए आवश्यक वस्तुओं में से कोई वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को, साथ ही नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई सूची को, वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष तुरंत लाया जाएगा, जब तक कि वह स्थान उस…
पूरा पढ़ेंधारा 104. पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति
104. पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति कोई न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, इस संहिता के अधीन अपने समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज या चीज को परिबद्ध कर सकेगा।
पूरा पढ़ेंप्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ आदि को जब्त करने का अधिकार।
कोई भी न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो इस संहिता के अंतर्गत उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज या वस्तु को जब्त कर सकता है।
पूरा पढ़ें- CRPC §101BNSS §104
धारा 101. अधिकारिता से परे की गई तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
अधिकार क्षेत्र से बाहर तलाशी में मिली वस्तुओं का निपटान।
- CRPC §104BNSS §109
धारा 104. पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति
प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ आदि को जब्त करने का अधिकार।
